– फ्लाइट में गंदगी कांड पर डीजीसीए का एक्शन, उड़ान सेवा निदेशक पर भी 3 लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने यह कार्रवाई न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान के दौरान एक यात्री के कथित तौर पर महिला सहयात्री पर गंदगी करने की घटना पर की है।

डीजीसीए ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। विमानन नियामक के मुताबिक उस विमान के पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है। पायलट पर यह कार्रवाई विमान नियम 1937 के नियम 141 और डीजीसीए के नागरिक उड्डयन नियमों के तहत अपनी ड्यूटी निभाने में विफल रहने पर की गई है। इसके साथ ही इस घटना के संदर्भ में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने पर एयर इंडिया की उड़ान सेवा निदेशक पर भी 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

एयर इंडिया की न्यूयॉर्क-दिल्ली फ्लाइट में 26 नवंबर, 2022 को हुई घटना का संज्ञान लेते हुए डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनी को 4 जनवरी को नोटिस जारी करके जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया था। डीजीसीए ने नोटिस में कहा कि आपने अपना दायित्व ठीक तरह से नहीं निभाया है, लेकिन फिर भी न्यायिक प्रक्रिया को देखते हुए जवाब के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। नोटिस का समय पूरा होने के बाद डीजीसीए ने एयर इंडिया पर यह कार्रवाई विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन के लिए की है।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version