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    Home»Breaking News»HIGHCOURT में झारखंड सरकार ने ईडी के अधिकार को दी चुनौती
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    HIGHCOURT में झारखंड सरकार ने ईडी के अधिकार को दी चुनौती

    azad sipahiBy azad sipahiJanuary 19, 2023Updated:January 19, 2023No Comments2 Mins Read
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    रांची। झारखंड होई कोर्ट में गुरुवार को साहिबगंज के बरहरवा टोल प्लाजा टेंडर मामले में ईडी द्वारा डीएसपी प्रमोद मिश्रा एवं अनुसंधानकर्ता सरफुद्दीन खान को समन जारी करने के खिलाफ झारखंड सरकार ने क्रिमिनल याचिका दाखिल की है।

    सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आलोक में ईडी के अधिकार को राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में झारखंड सरकार की ओर से कहा गया है कि ईडी को प्रमोद मिश्रा एवं अनुसंधानकर्ता सरफुद्दीन खान को समन करने का अधिकार नहीं है। राज्य में लॉ एंडआर्डर का मामला राज्य सरकार से जुड़ा है। बरहरवा थाना कांड संख्या 85 / 2020 में आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है लेकिन इसमें ईडी जबरदस्ती इंटरफेयर कर रही है। ईडी का राज्य पुलिस के कार्य में हस्तक्षेप करना विधि सम्मत नहीं है, इसलिए इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ईडी द्वारा जारी समन को निरस्त किया जाए।

    पुलिस अधिकारियों से पूछताछ पर सवाल उठाते हुए ईडी के अधिकार को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की रिट याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब हाई कोर्ट को पावर है तो राज्य सरकार को सीधा हाई कोर्ट जाना चाहिए था। इसके बाद गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से ईडी के अधिकार को चुनौती देते हुए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

    उल्लेखनीय है कि साहिबगंज के बरहरवा थाने में टोल प्लाजा टेंडर विवाद में शंभू नंदन कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें पंकज मिश्रा और सरकार के मंत्री आलमगीर आलम पर उसने टेंडर में भाग नहीं लेने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में ईडी ने पुलिस और सरकार के आला अधिकारियों से पूछताछ करने के लिए समन किया है। इसके बाद राज्य सरकार ने ईडी के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मामले को लेकर बरहरवा साहिबगंज थाना कांड संख्या 85/2020 दर्ज कराई गई थी। निचली अदालत ने भी मामले में ट्रायल पर रोक लगाई है।

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