मनी लांड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को उनकी बेटी की बीमारी के आधार पर एक महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। जमानत की शर्तों के मुताबिक, उन्हें दिल्ली-एनसीआर में रहना होगा। वह एनसीआर से बाहर नहीं जा सकती हैं।
बता दें कि मनी लांड्रिंन के आरोप में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में ही बंद हैं। इस दौरान उन्होंने ईडी व झारखंड कोर्ट का दरवाता भी खटखटाया था, लेकिन उन्हें जमानत नही मिली।