इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक (कक्षा 1 से 5) की काउंसलिंग में शामिल करने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की विभिन्न अपील (एलपीए) पर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस. चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया साथ ही एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा. मामले में राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग 13 अपील (एलपीए) दाखिल की गई थी.
इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति मामले में राज्य सरकार की अपील खारिज
Previous Articleनिकाय चुनाव मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल की अपील
Related Posts
Add A Comment