यूपी चुनाव से पहले अखिलेश सरकार को एक तगड़ा झटका लगा है. अखिलेश सरकार को यह तगड़ा झटका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कृषि तकनीकी सहायकों की 6628 भर्तियां रद कर दी है. कहा जा रहा है कि परीक्षा के दौरान मनमाने तरीके से पदों का आवंटन बदलने को लेकर यह फैसला लिया गया है.

साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए यह कहा है कि नये सिरे से डाटा एकत्र कर विज्ञापन जारी किया जाए. जानकारों का यह कहना है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अखिलेश सरकार मुश्किल में पर सकती है. क्योंकि उनपर इस चुनावी दौर में दुसरे दल गलत तरीके से भर्ती का संगीन आरोप भी लगा सकते हैं.

सूत्रों की माने तो इस मामले पर जस्टिस वी के शुक्ला और जस्टिस एम सी त्रिपाठी की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करने के बाद यह बड़ा आदेश दिया.

भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का पालन नहीं होने के बात भी सामने आई है. बताया जा रहा है कि 66% तक आरक्षण को चुनौती याचिका में दी गई थी. जिसके बाद से सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. उसके बाद अब यह बड़ा फैसला लिया गया है.

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