जम्मू-कश्मीर के शोपियां में हाल में हुई गोलीबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10 गढ़वाल राइफल्स के मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकारों को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शोपियां फायरिंग मामले में मेजर आदित्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। मेजर आदित्य के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह (रिटायर्ड) ने सेना के खिलाफ FIR को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उसी याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई वाली बेंच के सामने याचिकाकर्ता की ऐडवोकेट ऐश्वर्या भाटी की ओर से दलील दी गई है कि शोपियां में गोलीबारी की घटना के संबंध में मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ दर्ज केस गैरकानूनी है। केस को खारिज किए जाने की मांग करते हुए आदित्य के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में मेजर आदित्य के पिता की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया कि गढ़वाल राइफल्स में मेजर उनके बेटे को एफआईआर में गलत तरीके से नामजद किया गया है। सेना के काफिले पर भीड़ ने हमला किया था और कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी। उनके बेटे का इरादा था कि सेना की संपत्ति को बचाया जाए। उन्होंने भीड़ से कहा था कि सेना की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं और सेना के काम में बाधा न डालने का अनुरोध किया था। लेकिन जब स्थिति कंट्रोल से बाहर गई तब सेना ने चेतावनी जारी की थी। एक जूनियर अधिकारी को भीड़ ने पकड़ लिया था और पीटकर मारने को उतारू थी तभी चेतावनी में गोलियां चलाई गईं।