गुवाहाटी: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बल असम राइफल्स को बिना वॉरंट किसी को भी अरेस्ट करने और तलाशी लेने का अधिकार दे दिया है। इस फैसले के बाद असम राइफल्स के पास उत्तर-पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रकदे, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहले से ज्यादा शक्तियां होंगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, असम राइफल्स के जवानों को ये शक्तियां सीआरपीसी की धारा 152, 151, 150, 149, 54, 53, 51, 49, 48, 47 और धारा 41 की उपधारा 1 के तहत दी गई हैं। ये शक्तियां असम, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड की सीमाओं में लागू होंगी। बता दें कि सीआरपीसी की धारा 41 के तहत कोई पुलिस अधिकारी बिना किसी मैजिस्ट्रेट की अनुमति या वॉरंट के किसी को गिरफ्तार कर सकता है। धारा 47 के तहत किसी भी गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के स्थान की तलाशी ली जा सकती है। असम राइफल्स उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उग्रवाद से निपटने वाला प्रमुख सुरक्षाबल है। इसके अलावा भारत-म्यांमार सीमा पर भी इसी बल की तैनाती है।

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