आजाद सिपाही संवारददाता
रांची। झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्यय और जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में सोमवार को विनोद सिंह हत्याकांड में सजायाफ्ता बाहुबली रामधीर सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस केस की अगली सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। रामधीर सिंह की ओर से अधिवक्ता सूरज सिंह और राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता नेहाला शर्मिन ने पक्ष रखा। इस समय रामधीर सिंह बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल होटवार, रांची में सजा काट रहे हैं। बता दें कि कतरास बाजार में वर्ष 1998 में कोयला कारोबारी विनोद सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए धनबाद कोर्ट ने 18 अप्रैल 2015 को उत्तरप्रदेश के बलिया जिला परिषद अध्यक्ष रामधीर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी। हालांकि कोर्ट जब फैसला सुना रहा था, रामधीर सिंह उपस्थित नहीं थे। 22 महीने बाद उन्होंने 20 फरवरी 2017 को धनबाद कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। बाद में उन्हें धनबाद से होटवार जेल में शिफ्ट किया गया था। इसी मामले में जमानत के लिए रामधीर ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस केस में पूर्व मंत्री बच्चा सिंह बरी हो चुके हैं।
हाईकोर्ट में सजायाफ्ता रामधीर सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई 28 फरवरी को
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