रांची। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने मंगलवार को मनी लांड्रिंग मामले के आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई पूरी होने के बाद 14 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था।
उल्लेखनीय है कि सुमन कुमार की जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो चुकी है। इसके बाद सुमन कुमार ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। इसमें कुमार की ओर से मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की गुहार हाई कोर्ट से लगाई गई है। सुमन कुमार की डिस्चार्ज पिटीशन को भी दिसंबर 2022 में ईडी कोर्ट खारिज कर चुकी है। अब उसके खिलाफ आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई होनी है।