रांची। झारखंड हाइकोर्ट में टेरर फंडिंग केस के आरोपित प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के कमांडर बिंदेश्वर गंझू उर्फ बिनोद गंझू की जामनत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बहस के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए बुधवार की तिथि निर्धारित की है। मामले की जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की बेंच में सुनवाई हुई।
बिंदेश्वर गंझू उर्फ बिनोद गंझू के ऊपर चतरा जिले के टंडवा थाना में वर्ष 2017 में कांड संख्या 7 दर्ज की गयी थी, जिसे टेकओवर कर एनआइए ने जांच की। विनोद गंझू पर एनआइए ने आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 427, 3, 4 आर्म्स एक्ट की धारा 27 और क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट की धारा 17 के तहत चार्जशीट दाखिल की है। अब अदालत 21 फरवरी को बिनोद गंझू की बेल पर सुनवाई करेगा।
झारखंड हाइकोर्ट में नक्सली बिनोद गंझू की जमानत पर हुई सुनवाई
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