रांची। झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को टेंडर मैनेज करने और साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।
ईडी की विशेष अदालत ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है।
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने पिछले वर्ष जुलाई में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान ईडी पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये भी जब्त कर चुकी है। वहीं ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बड़हरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकदी जब्त की गई थी। इस तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने साइट से अवैध रूप से संचालित किये जा रहे पांच स्टोन क्रशर, पांच अवैध बंदूक और कारतूस भी जब्त किये थे।