पावर ब्रोकर की जमानत पर हाइकोर्ट में सुनवाई पूरी
रांची। चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री से जुड़े मामले में पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गयी। इसके बाद हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल, विष्णु अग्रवाल पर चेशायर होम रोड की एक एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है। इस मामले में प्रेम प्रकाश, अमित कुमार अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। इडी ने मामले में इसीआइआर 5-2023 दर्ज किया है।
इडी ने जांच में पाया था कि इस जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की गयी थी। कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय में रखे मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर रैयत का नाम बदला गया था। इसके बाद विष्णु अग्रवाल ने यह जमीन खरीदी थी। जालसाजी कर मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर गंगाधर राय को इस जमीन का फर्जी मालिक बनाया गया था। बाद में गंगाधर राय के पोते राजेश राय से यह जमीन खरीद बिक्री की गयी थी। इस मामले में प्रेम प्रकाश की संलिप्तता पायी गयी है।