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    Home»झारखंड»गुमला»उपायुक्त ने बुलायी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक
    गुमला

    उपायुक्त ने बुलायी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक

    azad sipahi deskBy azad sipahi deskMarch 23, 2019No Comments3 Mins Read
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    आजाद सिपाही संवाददाता
    गुमला। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न हुआ। उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से मतदान हेतु उपयोगी पहचान पत्र, आदर्श आचार संहिता के अनुपालन, मतदान केंद्र भवन का रिलोकेशन आदि विषय पर विषेष रूप से चर्चा की गयी। साथ ही सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी हरेंद्र सिंह के द्वारा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सुविधा एप के बारे में जानकारी दी गयी। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने बताया कि सुविधा एप्प एक एकल खिड़की प्रक्रिया एप्प है। इसके माध्यम से निर्वाचन संबंधी प्रचार-प्रसार के लिए प्रत्याशी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि किसी भी बैठक, रैली, वाहन सेवा, अस्थायी निर्वाचन कार्यालय, लाऊडस्पीकर का इस्तेमाल, हैलीकॉप्टर एवं हैलीपैड की सुविधाएं आदि कार्यों के लिए सुविधा एप्प के माध्यम से अनुमति लेना अनिवार्य है। मांग संतोषजनक होने पर उक्त कार्यों के लिए अनुमति 24 घंटे के अंदर दी जायेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने राजनीतिक प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया और केबल टीवी के माध्यम से प्रचार-प्रसार के लिए पूर्व में स्वीकृति लेना अनिवार्य है। उन्होंने प्रिंट मैटर के प्रकाशक, मुद्रक से छपने वाली सामग्री का अनुमोदन और संख्या आदि की विवरणी देनी होगी। कार्यकर्ता या पार्टी कार्यालय में दल अधिकतम 3 झंडा लगा सकते है। झंडा लगाने के लिए नीजि या व्यक्तिगत संपत्ति पर सहमति से ही लगाने को कहा। रंजन ने बताया लोकसभा आम निर्वाचन 2019 की नामांकन प्रक्रिया 02 अप्रैल को प्रारंभ होगी।
    जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने मतदान केंद्रों का रिलोकेशन पर बात करते हुए बताया जिला के 37 मतदान केंद्रों का रिलोकेशन किया गया है तथा कुल 20 मतदान केंद्रों को भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण भवन/स्थल परिवर्तन किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए कहा, किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को ध्वजदंड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि की उनकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को नहीं दे। दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को उपर्युक्त समय पर सूचना दे, वे यातायात को नियंत्रित करने और शांति-व्यवस्था बनाएं रखने के लिए आवश्यक इंतजाम कर सकें। श्री रंजन ने कहा जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को पहले ही यह बात तय कर लेना है कि जुलूस किस-किस समय और किस स्थान से शुरू होगा, किस मार्ग से होकर जायेगा और किस समय किस स्थान पर समाप्त होगा। उन्होंने कहा कार्यक्रम में अचानक से कोई भी फेरबदल नहीं होनी चाहिए।
    ये रहे उपस्थित
    बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त के अलावे उप विकास आयुक्त हरि कुमार केशरी, परियोजना निदेशक आईटीडीए कृष्ण किशोर, अपर समाहर्ता आलोक शिकारी कच्छप, सदर अनुमंडल पदाधिकारी मेनका, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी हरेंद्र सिंह, सदस्य सचिव एमसीएमसी कोषांग-सह-जिला जन संपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव, उप निर्वाचन पदाधिकारी विद्या भूषण, अनुमंडल पदाधिकारी चैनपुर, भाजपा जिलाध्यक्ष सबिंद्र सिंह, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से रमेश कुमार चीनी, अकील रहमान, रामनिवास प्रसाद, अशोक कुमार शर्मा, बसपा से कृष्णा राम, जेएमएम से रंजीत सिंह, जेवीएम से महीप उरांव प्रमुख रूप से मौजूद थे।

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