रांची। आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम खर्च सीमा भी तय कर दी है। लोकसभा सीटों से चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवार 70 लाख रुपये तक खर्च कर पायेंगे। खर्च की अधिकतम राशि से संबंधित अधिसूचना चुनावी घोषणा के बाद प्रभावी हो गयी है। इसका अनुपालन सभी राष्ट्रीय दलों, क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवारों को करना होगा।
सभी उम्मीदवारों को राज्यस्तरीय सक्षम पदाधिकारी, व्यय प्रेक्षक को चुनाव प्रचार के दौरान तीन बार अपने खर्च का ब्योरा देना होगा। सभी राज्यों के राज्य निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे उम्मीदवारों के खर्च और अन्य मामलों पर नजर रखें। 10 हजार रुपये से अधिक का खर्च करने के लिए उम्मीदवारों को चेक, डिमांड ड्राफ्ट, एनइएफटी, आरटीजीएस की प्रक्रिया अपनानी होगी। सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के खर्च और अन्य खर्च का अंतिम लेखा-जोखा भी बनाना होगा। इसे चुनाव के 90 दिनों के अंदर लोकसभा चुनाव के लिए बने राज्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाची पदाधिकारी अथवा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।