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    Home»Breaking News»लखीमपुर खीरी कांड के गवाहों को सुरक्षा देने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
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    लखीमपुर खीरी कांड के गवाहों को सुरक्षा देने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

    azad sipahiBy azad sipahiMarch 16, 2022No Comments3 Mins Read
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    – आशीष मिश्रा और उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 24 मार्च तक मांगा जवाब

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी कांड में आरोपित आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर आशीष मिश्रा और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 24 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के गवाहों को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यूपी सरकार को गवाह पर हुए हमले पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

    लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए किसानों के परिजन की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष 11 मार्च को इस मामले को मेंशन करते हुए सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि इस मामले के एक गवाह पर 10 मार्च की रात हमला हुआ। वकील प्रशांत भूषण के जरिए दायर याचिका में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि आशीष मिश्रा की ज़मानत को उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनौती नहीं दी, इसलिए हमको कोर्ट आना पड़ा। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में चार्जशीट 3 जनवरी को दाखिल की गई है और आशीष मिश्रा ने चार्जशीट की बातों को हाईकोर्ट के संज्ञान में नहीं लाया।

    इसी तरह वकील शिवकुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि आशीष मिश्रा को जमानत देकर हाईकोर्ट ने गलती की है। याचिका में कहा गया है कि अभी तक केंद्रीय मंत्री से पूछताछ नहीं हुई है। इस मामले में एसआईटी का काम असंतोषजनक है। याचिका में कहा गया है कि आरोपित खुलेआम घूम रहे हैं और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका है। आशीष मिश्रा के जेल से बाहर आने से गवाहों के प्रभावित होने की आशंका है। गवाहों को अपने जान पर खतरा महसूस हो रहा है।

    याचिका में एसआईटी से पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार से मुआवजा देने की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 15 जनवरी को जेल से रिहा कर दिया गया। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर, 2021 को हुई हिंसा में आठ लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में एसआईटी 3 जनवरी को लखीमपुर की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। चार्जशीट में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपित बनाया गया है।

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