रांची। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की कोर्ट में गुरुवार को सेना की जमीन के निकट बहुमंजिला भवन (न्यूक्लियस) बनाने के खिलाफ रक्षा मंत्रालय की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 22 मार्च मुकर्रर की है। अगली सुनवाई के दौरान एनसीसी इंफ्रा की ओर से दलीलें पेश की जायेंगी।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में रक्षा मंत्रालय का संकल्प जारी हुआ था, जिसमें सेना के क्षेत्र के 50 मीटर के दायरे में ऊंचा भवन निर्माण नहीं हो सकता, जिसको लेकर सेना ने सुरक्षा का हवाला दिया। वहीं एनसीसी इंफ्रा की ओर से कहा गया है कि उनका नक्शा बहुत पहले पास हुआ है और अभी निर्माण नहीं रोका जा सकता है।

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