दुमका। जिले की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपशब्द कहने के मामले में उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। यह फैसला एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एसडीजेएम जितेन्द्र राम ने दिया। मामला 27 नवंबर, 2018 का है।

भाजपा नेता तरुण कुमार गुप्ता ने नारायणपुर थाना में केस दर्ज कराया था कि लोकनिया ग्राम में आयोजित एक आम सभा में इरफान अंसारी ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहा था। पहले यह केस जामताड़ा कोर्ट में दर्ज हुआ था। बाद में इसे एमपी-एमएलए कोर्ट दुमका ट्रांसफर कर दिया गया, जहां इस पर फैसला सुनाया गया।

रिहा किए जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि क्या भाजपा के नेता कांग्रेस के बारे में अनर्गल बयानबाजी नहीं करते हैं। इसमें हमलोग तो मुकदमा करने नहीं जाते हैं लेकिन भाजपा ने अपने पावर का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई। उनका घर छीन लिया गया। इससे हर जगह जनता दुखी है। कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। प्रखंड से लेकर जिला तक आंदोलन किया जाएगा।

इरफान अंसारी ने कहा कि राहुल गांधी गरीबों की आवाज हैं। क्या हमलोग भी अदाणी-अंबानी की दलाली करें। गरीबों की बात करना छोड़ दें। गरीबों का पक्ष लेना अगर गलत है तो जो सजा देना है दीजिए। चाहे हमारी सदस्यता रद्द कर दीजिए या हमें फांसी पर लटका दीजिए, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं।

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