जिला स्तर पर बनी मीडिया प्रमाणन निगरानी समिति
रांची। लोकतंत्र के महोत्सव का एलान हो चुका है। इसके बाद चुनाव लड़नेवाले कैंडिडेट के मामले में खासकर प्रचार-प्रसार के लिए कुछ प्रावधानों का पालन जरूरी हो गया है। उम्मीदवार को विज्ञापन प्रकाशित किये जाने के मामले में कुछ शर्तों का पालन जरूरी होगा। इस संबंध में सभी जिलों में डीसी के स्तर से सूचना जारी की जाने लगी है।
इसके मुताबिक जिलों में डीसी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन-निगरानी समिति गठित की गयी है। यह कमेटी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल मीडिया, केबल नेटवर्क और अन्य मामलों की गतिविधियों के संचालन-निगरानी का कार्य करेगी। ऐसे प्रत्याशी, जो लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक होंगे, उन्हें किसी भी तरह की प्रचार सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण होने की तिथि से तीन दिन पहले जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन-निगरानी समिति कोषांग से परमिशन लेना होगा।
भरने होंगे आवेदन
प्रत्याशी को कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करना हो, तो निर्धारित फॉर्मेट भर कर इसे कमेटी को देना होगा। उनके द्वारा इस पर किया जानेवाला व्यय कैंडिडेट के खाते में जोड़ा जायेगा। प्राप्त आवेदन के आलोक में विधिवत विज्ञापन प्रसारित करने को एनेक्सर-बी में अनुमति दी जायेगी। प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस और मतदान दिवस के एक दिन पहले विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए कमेटी की अनुमति जरूरी होगी।