रांची। झारखंड हाई कोर्ट में साहिबगंज के पत्थर कारोबारी टिंकल भगत जमानत याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई। मामले में याचिकाकर्ता और इडी की ओर से पक्ष रखा गया। ईडी ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए कुछ बिंदुओं पर जवाब के लिए समय मांगा। जस्टिस एसएन प्रसाद की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल निर्धारित की है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की। सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि अवैध खनन का यह मामला शेड्यूल ऑफेंस में नहीं आता है। जिस प्लॉट पर अवैध माइनिंग की बात कही जा रही है वह प्लॉट सरकार से लीज पर लिया गया था। याचिकाकर्ता को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से दो प्लॉट पर माइनिंग के लिए कॉन्सेंट टू ऑपरेट भी मिला है। उनकी ओर से इस संबंध में दस्तावेज भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
याचिकाकर्ता को इडी ने समन कर तीन बार बुलाया था, जिसपर वह ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। मामले के एक सह आरोपित कृष्णा साहा को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इसलिए याचिकाकर्ता को भी जमानत दी जाए।
इडी की विशेष अदालत ने पूर्व में टिंकल भगत जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उनकी ओर से हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई है। मामले में इडी ने टिंकल भगत के खिलाफ दो सितंबर, 2023 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। टिंकल साहिबगंज में एक हजार करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले से जुड़ा है।