रिपब्लिक टीवी और इसके संपादकर अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। गोस्वामी पर आपराधिक साजिश रचने की धारा 120 बी, दंगा भड़काने की नीयत से उकसाने की धारा 153, धर्म और भाषा के आधार पर उकसाने की धारा 153 ए, धार्मिक भावनाएं भड़काने की धारा 295 ए, धार्मिक भावनाओं को आहत करने की धआरा 298 मानहानि की धारा 500, समुदायों को बीच वैमन्स्य फैलाने की धारा 505 के तहत केस दर्ज किए गए हैं।
इस एफआईआर के लिए दी गई शिकायतों में अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करने करी मांग की गई है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के सिविल लाइंस थाने में राज्य के मंत्री टी एस सिंह देव ने एफआईर दर्ज कराई है जिसमें उन्होंने रिपब्लिक टीवी और अर्णब गोस्वामी पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का अपमान करने का आरोप लगाया है।
इसी तरह बिलासपुर में दर्ज एफआईआर में अर्णब पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है।