आज़ाद सिपाही संवाददाता
बाघमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने बुधवार को विधायक की अग्रिम जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया। यौन शोषण मामले में विधायक की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गयी थी। विधायक की ओर से कहा गया कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया है और राजनीतिक द्वेष के चलते ऐसा किया गया है। जबकि सरकार की ओर से अधिवक्ता सूरज वर्मा ने कोर्ट को बताया कि इन पर 39 कैसे चल रहे हैं। यह सूचक को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। ऐसे में अगर इन्हें जमानत मिलती है तो यह साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने विधायक ढुल्लू महतो की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो पर एक महिला के साथ यौन शोषण के अलावा मारपीट और अन्य मामले दर्ज हैं। इससे पहले ढुल्लू महतो ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर विभिन्न थानों में दर्ज मामलों की सीबीआइ जांच की मांग की थी। इसमें दुष्कर्म का मामला भी शामिल है। उनका कहना था कि राजनीतिक बदले की भावना से उन पर केस दर्ज किये जा रहे हैं।