रांची : कोरोना वायरस को लेकर देश भर में पैसे का अभाव सारे लोग झेल रहे है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की है कि वे लोग दान करें ताकि देश की रक्षा हो सके. इस कड़ी में झारखंड हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अवैध शराब तस्करी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका लगायी गयी थी. इस याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस की ओर से सुनवाई की गयी. इस सुनवाई के दौरान आरोपियों को जमानत देने की बात कोर्ट ने मानी, लेकिन एक शर्त लगा दी. इस शर्त में कहा गया कि अवैध शराब तस्करी के आरोप में पकड़े गये आरोपी को जमानत तब ही मिल सकती है, जब वे लोग 20 हजार रुपये पीएम केयर्स फंड में जमा कराये. निचली अदालत ने शराब तस्करी के आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दी थी, जिसके फैसले को शराब कारोबारियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. आपको बता दें कि देश में शायद यह पहला ऐसा फैसला आया है, जो देशहित को ध्यान में रखते हुए पैसे जमा कराने की बात कहीं गयी हो. इस फैसले का झारखंड के लोग स्वागत कर रहे है.

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