Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Saturday, May 24
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»Breaking News»दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट से फटकार, कहा- विज्ञापनों पर खर्च न करें, कर्मचारियों को सैलरी दें
    Breaking News

    दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट से फटकार, कहा- विज्ञापनों पर खर्च न करें, कर्मचारियों को सैलरी दें

    sonu kumarBy sonu kumarApril 5, 2021No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email

    दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को आज दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है. एमसीडी कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन तय वक्त पर ना मिल पाने के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि हम देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार राजनेताओं की तस्वीरों के साथ अखबारों में पूरे पन्ने का विज्ञापन देती हैं. वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों की सैलरी तक नहीं दी जाती.

     

    सैलरी न देकर पैसे को विज्ञापन पर खर्च कपना अपराध- हाई कोर्ट

     

    दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बात उस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कही, जिसमें नगर निगमों के द्वारा दिल्ली सरकार से फंड ना मिलने के चलते एमसीडी के हजारों कर्मचारियों को कई महीनों की तनख्वाह नहीं मिल पाने की बात कही गई थी. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या यह अपराध नहीं है कि ऐसे मुश्किल वक्त में भी आप पैसा विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं. अगर आप इन कर्मचारियों को तय वक्त पर तनख्वाह देते तो आपका कहीं ज्यादा नाम हो सकता है.

     

    सभी कर्मचारियों को मार्च तक का वेतन तुरंत दें- हाई कोर्ट

     

    हाई कोर्ट ने तीनों नगर निगमों को पांच अप्रैल तक सभी निगम कर्मचारियों को तनख्वाह देने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक कुछ कर्मचारियों को जनवरी और कुछ को फरवरी तक की ही तनख्वाह दी गई है. ऐसे में कोर्ट ने आज आदेश दिया है कि आज ही सभी सफाई कर्मचारियों को मार्च तक का वेतन तुरंत दिया जाए. कोर्ट ने सभी एमसीडी को कहा कि अब आगे तनख्वाह देने के लिए एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती.

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleमहाराष्‍ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने दिया इस्‍तीफा
    Next Article दीपिका चिखलिया के ससुर का निधन, अभिनेत्री ने शेयर किया भावुक पोस्ट
    sonu kumar

      Related Posts

      झारखंड की धोती-साड़ी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई : बाबूलाल

      May 23, 2025

      मुख्यमंत्री हेमंत साेरेन से दो मेजर जनरल ने की मुलाकात

      May 23, 2025

      मेगा टिकट चेकिंग अभियान में 1021 यात्रियों से वसूला गया 5.97 लाख

      May 23, 2025
      Add A Comment

      Comments are closed.

      Recent Posts
      • सवाल कर राहुल ने स्वीकारा तो कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर करवाई की
      • झारखंड की धोती-साड़ी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई : बाबूलाल
      • मुख्यमंत्री हेमंत साेरेन से दो मेजर जनरल ने की मुलाकात
      • मेगा टिकट चेकिंग अभियान में 1021 यात्रियों से वसूला गया 5.97 लाख
      • न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर हेले जेनसेन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, 11 साल के करियर का अंत
      Read ePaper

      City Edition

      Follow up on twitter
      Tweets by azad_sipahi
      Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
      © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

      Go to mobile version