रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन पाठक की अदालत ने मंगलवार को होमगार्ड नियुक्ति मामले में सुनवाई करते हुए अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई।

कोर्ट ने कहा कि साल 2021 में दिए गए आदेश का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया। धनबाद एसएसपी की रिपोर्ट के बाद भी हाईकोर्ट को होमगार्ड नियुक्ति मामले में गड़बडिय़ों की जानकारी नहीं दी गई। इस दौरान डीजी होमगार्ड और गृह सचिव भी मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने अगस्त 2021 को सुनवाई करते हुए डीजी होमगार्ड को यह आदेश दिया था कि याचिकाकर्ताओं को फाइनल सेलेक्शन होने तक होमगार्ड के पद पर नियुक्त करें। इस संबंध में डीजी होमगार्ड की तरफ से हाई कोर्ट में एफिडेविट भी दर्ज किया गया था लेकिन एफिडेविट में कोर्ट के आदेश से संबंधित किसी भी तरह की बातों का उल्लेख नहीं था।

इसमें डीजी होमगार्ड को नियुक्ति मामले में जांच करने का आदेश देने की बात की गयी थी। वहीं, धनबाद एसएसपी की ओर से जांच रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के बाद भी इसकी जानकारी कोर्ट को नहीं दी गयी। इसपर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। मामले में गृह सचिव से कोर्ट ने एफिडेविट की मांग की थी।

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