रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को सहायक लोक अभियोजक नियुक्ति मामले में झारखण्ड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) से जवाब मांगा है।

कोर्ट ने जेपीएससी से पूछा है कि 2018 में जारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्ति विज्ञापन को क्यों और कैसे रद्द किया गया। इससे संबंधित विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट ने मांगी है। मामले की सुनवाई जस्टिस एसएन पाठक की बेंच में हुई। कोर्ट ने जेपीएससी और राज्य सरकार से विज्ञापन रद्द करने से संबंधित पूरी जानकारी मांगी है। हालांकि, सरकारी पक्ष ने नये सिरे से विज्ञापन जारी कर नियुक्ति करने की बात कोर्ट को बतायी। मामले के याचिकाकर्ता विमल झा और राकेश सिंह हैं।

याचिका में विज्ञापन रद्द करने को गलत बताया गया था। साथ ही इसे आधारहीन बताया गया था। याचिका में विज्ञापन रद्द करने का कोई आधार नहीं होना बताया गया है। मामले की अगली सुनवाई दो मई को होगी।

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