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    Home»Top Story»झारखंड में अवैध खनन पर हाइकोर्ट सख्त
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    झारखंड में अवैध खनन पर हाइकोर्ट सख्त

    adminBy adminApril 18, 2023Updated:April 18, 2023No Comments1 Min Read
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    -गढ़वा, पलामू और डाल्टनगंज डीसी को अवैध खनन पर रोक सुनिश्चित करने को कहा
    आजाद सिपाही संवाददाता
    रांची। झारखंड के तीन जिलों पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध माइनिंग की जांच के लिए झारखंड हाइकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने गढ़वा, पलामू और लातेहार के डीसी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उक्त जिलों में किसी भी तरह का अवैध खनन और खनिज की अवैध ट्रांसपोर्टिंग न हो। साथ ही अदालत ने तीन सदस्यीय कमिटी को 26 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष सौंपने का निर्देश दिया है।
    बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने तीन सदस्यीय कमिटी का गठन कर उक्त जिलों में खनन की जांच करने का निर्देश दिया था। इस कमिटी में आइजी रैंक के एक और माइनिंग विभाग के दो अधिकारी शामिल हैं। आरटीआइ एक्टिविस्ट पंकज यादव की जनहित याचिका पर मंगलवार को हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई की।

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