भागलपुर। भागलपुर के पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपित को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। आरोपित उमेश यादव सहारा इंडिया में शाखा प्रबंधक के पोस्ट पर कार्यरत था। जो अपने पड़ोस के ही रहने वाली नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। जिसके बाद 22 फरवरी 2016 को महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया था। जिसके बाद सुनवाई में 1 अप्रैल 2023 को दोषी पाया गया था। जिसे सजा के बिंदु पर रखा गया था। जिसे आज 10 वर्ष की सजा सुनायी गयी है।
पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि आरोपित ने बिस्किट देने के बहाने बच्ची को घर बुलाया। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जिसके बाद मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि उमेश यादव पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। वहीं पीड़िता को 6 लाख रुपये मुवाजा देने का भी निर्देश दिया गया है। शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि अब बच्ची को अपने रिश्तेदार के यहां भजेने में भी लोग डरते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी अपने छोटे बच्चों को दूसरों को गोद में देने से परहेज करेंगे।