रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के विभिन्न जलाशयों और तालाबों के अतिक्रमण संबंधित एक याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार तथा नगर निगम से पूछा है कि गर्मी के मद्देनजर लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, इसकी जानकारी दी जाए। यह आदेश झारखंड हाई कोर्ट के चीफ संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने दी है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार और याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुका ने अपना पक्ष रखा।

याचिकाकर्ता खुशबू कटारुका ने रांची के बड़ा तालाब और जिला के आसपास के जलस्रोतों को संरक्षित करने और इसमें हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि बड़ा तालाब, कांके डैम और धुर्वा डैम की सैकड़ों एकड़ जमीन अतिक्रमणकारियों ने हड़प ली है। वहां मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जिससे जलाशयों के जलस्रोत प्रभावित होने के साथ ही दूषित भी हो रहे हैं।

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