रांची। रांची जिले के आर्म्स लाइसेंस धारकों पर रांची जिला प्रशासन की नजर है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्वच्छ, शांतिपूर्ण, भयमुक्त तरीके से चुनाव संपन्न कराने को 20 मार्च को लेकर आदेश जारी किया था। इसमें कहा था कि जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी 13 अप्रैल तक अपने हथियार संबंधित थाना, ओपी अथवा शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता दुकान में जमा कर देंगे। इसके बावजूद अब तक कई लाइसेंस धारकों ने ऐसा नहीं किया है। उन्हें अब मात्र 24 घंटे का समय दिया गया है। कुछ ऐसे भी लाइसेंस धारक हैं, जिन्होंने हथियार जमा करने से छूट के लिए आवेदन किया था, पर इस पर विमुक्ति के संबंध में जिला प्रशासन के स्तर से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। ऐसे भी लाइसेंस धारक अपने हथियार अब 24 घंटे के अंदर अपने हथियार जमा करेंगे। ऐसा नहीं करने वालों के हथियार का लाइसेंस कैंसिल या निलंबित करने की कार्रवाई की जायेगी।
होमगार्ड से इलेक्शन ड्यूटी
गृह रक्षा वाहिनी के मुताबिक रांची अंतर्गत प्रभावित बल के सभी सभी शहरी, ग्रामीण महिला-पुरुष गृहरक्षकों से भी इलेक्शन ड्यूटी ली जानी है। सभी गृहरक्षकों को कहा गया है कि 6 मई से 4 जून तक दो सेट वर्दी, बेडिंग और अन्य आवश्यक सामग्री के साथ तैयारी हालत में रहेंगे। रांची जिला के प्रभावित बल के गृह रक्षक जो विभिन्न संस्थानों, निदेशालय- सचिवालय में प्रतिनियुक्त हैं, अपने मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति 15 अप्रैल तक कार्यालय में जमा करेंगे। निर्धारित तिथि तक ऐसा नहीं करने पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।