रांची। अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाइकोर्ट ने चाइबासा सिविल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है।
वहीं न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने इस केस के सूचक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें कि यह मामला भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बयान देने से जुड़ा है। दरअसल, चाइबासा सिविल कोर्ट ने 27 फरवरी को अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने अधिवक्ता के माध्यम से हाइकोर्ट में याचिका दखिल की थी। राहुल गांधी की ओर से हाइकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने बहस की।