रांची। त्रिकूट पर्वत, देवघर में रोपवे दुर्घटना से तीन लोगों की मौत मामले में कोर्ट के स्वत: संज्ञान की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि इस हादसे को लेकर जो एफआइआर दर्ज की गयी थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई है। रोपवे संचालित करने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल कर इस संबंध में जानकारी देने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।
इससे पहले राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसा की जांच चल रही है, इसमें रोपवे संचालित करनेवाली कंपनी को दोषी पाया गया है, उसके खिलाफ जिम्मेदारी तय की जा रही है। इस हादसे को लेकर एफआइआर भी दर्ज करायी गयी है। पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि त्रिकूट पर्वत पर रोपवे का संचालन करने वाली दामोदर रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। उनसे पूछा गया था कि क्यों नहीं उनको काली सूची में डाल दिया जाये। बता दें कि त्रिकुट पर्वत पर रोपवे में अप्रैल 2022 में एक दुर्घटना घटी थी। उसमें तीन लोगों की जान चली गयी थी। इस पर कोर्ट में स्वत: संज्ञान लिया था। समाचार पत्रों में यह बात आयी थी कि एक्सीडेंट से पहले सिम्फर और बीआइटी मेसरा की रिपोर्ट थी कि रोपवे में प्रॉब्लम था। रोपवे को आॅपरेटर ने चलाया था, जिससे दुर्घटना हुई थी।
देवघर रोपवे हादसे को लेकर दर्ज एफआइआर पर क्या हुई कार्रवाई: हाइकोर्ट
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