राज्य सरकार ने कहाः राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार ही नहीं
कैलीफोर्निया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ की मार से अन्य देश ही नहीं, बल्कि अमेरिका के राज्य भी काफी परेशान हैं। हालात यह हैं कि कैलीफोर्निया राज्य ने लगाए गए टैरिफ पर रोक के लिए संघीय अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है। राज्य का आरोप है कि राष्ट्रपति ने शक्तियों का गलत प्रयोग किया है। इससे उनके राज्य ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका की अर्थ व्यवस्था को काफी नुकसान पहुंच रहा है।
बीते दनों डोनाल्ड ट्रम्प ने दस फीसदी से लेकर ऊंची दरों पर टैरिफ लगाए हैं। इस टैरिफ से अमेरिका के कमोवेश सभी राज्य परेशान हैं, लेकिन अभी कैलीफोर्निया खुलकर टैरिफ के विरोध में आ गया है। संघीय अदालत में दायर मुकदमे में कैलीफोर्निया स्टेट ने कहा कि संविधान के मुताबिक टैरिफ लगाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास है। राष्ट्रपति के पास इसका कोई अधिकार ही नहीं हैं।राष्ट्रपति ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनामिक पावर्स एक्ट की दलील देकर टैरिफ लगाया है, जो कि गलत है। यह कानून राष्ट्रपति को उनके मन मुताबिक टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है। गौरतलब है कि कैलिफोर्निया अमेरिका में सबसे अधिक सामान आयात करता है। यहां के 12 बंदरगाहों के जरिए 40 फीसदी आयात होता है। इसलिए टैरिफ लगाने से सबसे अधिक यह राज्य ही प्रभावित हुआ है। इस टैरिफ से राज्य की अर्थ व्यवस्था के साथ ही नौकरियों पर भी असर पड़ सकता है।
उधर मामला अदालत तक जाने पर व्हाइट हाउस ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। सरकारी प्रवक्ता कुश देसाई ने कैलीफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूजम से कहा कि उनके राज्य में अपराध चरम पर है। महंगाई की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। उन्हें राज्य की समस्याओं पर ध्यान दें, न कि टैरिफ को रोकने के प्रयास करनीे चाहिए। उनका यह कदम किसी भी सूरत में उचित नहीं कहा जा सकता।