जयपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। न्यायाधीश महेशचंद्र शर्मा ने 145 पृष्ठों के आदेश में कहा, संविधान के अनुच्छेद 48 और 51ए (जी) को ध्यान में रखते हुए और गाय को उचित सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करन के लिए कानूनी पहचान प्रदान करनी चाहिए, सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की उम्मीद की जाती है।
न्यायाधीश ने जयपुर के हिंगोनिया गौशाला में गायों की लागतार हुई मौतों से संबंधित मामले में यह रूलिंग दी।
अदालत ने कहा कि भारत मुख्य रूप से एक कृषि आधारित देश है, जहां पशुपालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
न्यायाधीश ने गायों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए राजस्थान के मुख्य सचिव और राज्य के महाधिवक्ता को संरक्षक के रूप में नियुक्त किया।
फैसले में कहा गया कि ये अधिकारी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के संबंध में और इनकी सुरक्षा और संरक्षण के संबंध में काम करेंगे।