रांची: झारखंड के झरिया में जमींदोज हो गये बाप-बेटे के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लिया है। न्यायामूर्ति डॉ एसएन पाठक की एकल पीठ ने संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, खान सुरक्षा महानिदेशक, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और सीसीएल को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने इस मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी है। साथ ही यह भी बताने को कहा है कि इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएन पाठक की कोर्ट ने कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। न्यायालय ने कहा कि अगर इस मामले में तत्परता दिखायी जाती तो बार-बार इस तरह की घटनाएं नहीं होतीं।
कोर्ट ने इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद खंडपीठ में होगी। गुरुवार की सुबह अदालत ने अखबारों में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लिया। अदालत ने इस मामले में कोर्ट को सहयोग करने के लिए अधिवक्ता प्रशांत पल्लव को अमेकस क्यूरी भी नियुक्त किया है। विदित हो कि बुधवार यानी 24 मई को झारखंड के झरिया में अचानक जमीन धंस जाने से गोफ बन गया, जिसमें पिता-पुत्र समा गये। तमाम प्रयास के बाद भी शव नहीं मिला है।
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