हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बूचड़खाने के मामले यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि नए लाईसेंस दिए जाए और पुरानों को रिन्यू किया जाए। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति के खाने पीने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 17 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि स्लॉटर हाउस और बूचड़खाने बनवाना उसका काम नहीं है। वह नियम पूरा करने वालों को लाइसेंस दे रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि स्लॉटर हाउस बनवाना उसका काम है। वहीं जो लोग दुकानें खोलना चाहते हैं, उन्हीं नियमों के अनुसार लाइसेंस दिए जाएं। इस पर कोर्ट ने उसे सभी विषयों पर 17 जुलाई को जवाब देने की तारीख तय की है।

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