खूंटी। कोचांग में नुक्कड़ नाटक करने आयीं पांच महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में षडयंत्रकारी फादर अल्फांसो आइंद को मंगलवार को खूंटी एडीजे राजेश कुमार की अदालत ने दोषी करार दिया है। फादर को कोर्ट से ही हिरासत में ले लिया गया। उन्हें खूंटी उपकारा भेज दिया गया है। लोक अभियोजक सुशील कुमार जायसवाल ने बताया कि अगली सुनवाई 15 मई को होगी। उसी दिन दोषियों को सजा सुनायी जायेगी।
हाइकोर्ट ने वर्ष 2018 में खूंटी जिले में पांच महिला कार्यकर्ताओं के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फादर अल्फांसो को जमानत दे दी थी। 19 जून 2018 को कोचांग गांव स्थित मिशनरी स्कूल में मानव तस्करी तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ नाटक किया जा रहा था। नाटक दल में कुल 11 सदस्य थे। इनमें पांच महिलाएं, तीन लड़के, एक चालक और आशा किरण संस्था की दो सिस्टर थीं। फादर और अन्य जॉन जुनास तिड़ू, बलराम समद, जुनास मुंडा, अनुप सांडी पूर्ति, बाजिद समद उर्फ टकला के षडयंत्र से सबों का अपहरण कर लिया गया। उन्हें अपहरण कर छोटाउली जंगल ले जाया गया। वहां महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। साथ ही उन्हें गंभीर रूप से शाीरीरिक यातनाएं दी गयीं। शरीर के नाजुक अंगों को सिगरेट से दागा गया। पुरुष पीड़ितों के साथ मारपीट की गयी। प्यास लगने पर उन्हें पेशाब पीने को विवश किया गया। उन्हें चेतावनी दी गयी कि बगैर ग्रामसभा और पत्थलगड़ी समर्थकों की इजाजत के कार्यक्रम करने के कारण ऐसी सजा दी गयी है। घटना में पीएलएफआइ, पत्थलगड़ी समर्थक तथा अल्फांसों को दोषी पाया गया। फादर अल्फांसो को षडयंत्र में दोषी पाया गया।

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