नई दिल्ली: कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज करने की पॉलिसी में बदलाव हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने नई पॉलिसी शनिवार सुबह जारी की। नए बदलावों के तहत, हल्के केसेज में डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग की जरूरत को खत्म कर दिया गया है। पेशेंट में कोई लक्षण ना दिखने और हालात सामान्य लगने पर 10 दिन में भी अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। डिस्चार्ज होने के बाद, पेशेंट को अब 14 दिन की बजाय 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। 14वें दिन टेली-कॉन्फ्रेंस के जरिए मरीज का फॉलो-अप किया जाएगा।
एसिम्प्टोमेटिक केसेज के लिए यह व्यवस्था
ऐसे मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं/बहुत हल्के हैं, उन्हें कोविड केयर फैसिलिटी में रखा जाएगा। जहां उन्हें रेगुलर टेम्प्रेचर चेक और पल्स ऑक्सिमेट्री मॉनिटरिंग से गुजरना होगा। अगर 3 दिन तक बुखार ना आया हो तो मरीज को 10 दिन के बाद डिस्चार्ज किया जा सकता है। उससे पहले टेस्टिंग की जरूरत नहीं होगा। डिस्चार्ज के वक्त मरीज को 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहने को कहा जाएगा। डिस्चार्ज से पहले, अगर कभी भी ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 पर्सेंट से नीचे जाता है तो मरीज को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर (CDC) ले जाया जाएगा।
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