केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दान देने वालों को इनकम टैक्स में छूट देने का फैसला किया है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में शुक्रवार देर शाम अधिसूचना जारी कर दी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट को दान देने वालों को इनकम टैक्स कानून की धारा 80 जी के तहत राहत दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय नेश्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टको ऐतिहासिक महत्व का स्थान और सार्वजनिक पूजन स्थल की श्रेणी में रखा है. दानदाताओं कोवित्त वर्ष 2020-21 में छूट दी जाएगी.

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