नई दिल्ली।​​ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिल्ली पुलिस द्वारा पोस्टर विवाद को लेकर दर्ज सभी एफआईआर रद्द करने की मांग की गई है।
वकील प्रदीप कुमार यादव ने दायर याचिका में कहा है कि नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हक है। ऐसे में पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना गैरकानूनी है। उल्लेखनीय है कि महामारी में राष्ट्रीय वैक्सीन पुलिस पर सवाल उठाते हुए पूरी दिल्ली में पोस्टर लगाए गए थे। पोस्टर में कहा गया है कि मोदीजी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। इस मामले में दिल्ली में करीब 17 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
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