Bihar Lockdown पटना। बिहार में कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद राज्य में आज से सख्त लॉकडाउन लगाया जा रहा है। बिहार में लॉकडाउन का दूसरा फेज आज से शुरू हो रहा है, जो फिलहाल 10 दिन के लिए जारी रहेगा। कोरोना संक्रमण के चेन तोड़ने के लिए इस बार सरकार भी सख्त कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (Bihar Crisis Management Group) के सुझाव के बाद नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है और पूर्ण लॉकडाउन के दौरान जनता को इन नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी होगाृ –
– लॉकडाउन के दौरान बिहार में आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। किराना, फल-सब्जी की दुकानें, मांस-मछली, दूध और पीडीएस की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगी।
– लॉकडाउन के दौरान रेस्टोरेंट और खाने-पीने की दुकानें खुलेंगी लेकिन बैठकर खाने पर पाबंदी रहेगी। सिर्फ होम डिलेवरी की ही अनुमति होगी।
– शादी-ब्याह के साथ ही श्राद्ध जैसे कामों को भी मंजूरी दी गई है।
– सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। 15 मई तक बिहार में कोई परीक्षा आयोजित नहीं होगी।
– बिहार सरकार के सभी ऑफिस बंद रहेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस, जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार , डाक विभाग जैसी सेवाओं के दफ्तर को छूट मिलेगी।
– सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे।
– 10 दिनों के लॉकडाउन के दौरान अस्पताल, जांच लैब और दवा दुकानें खुली रहेंगी.
– बैंकिग, बीमा, ATM, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लॉकडाउन के दौरान छूट दी गई है।
– सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर बगैर किसी वैध कारण के आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा।
– हवाई जहाज, रेल या बस से बाहर से बिहार में आने वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा, लेकिन क्षमता के सिर्फ 50 फीसदी यात्री बैठेंगे।
– जरूरी काम के लिए स्थानीय प्रशासन वाहनों को ई-पास जारी करेगा, उन पर रोक नहीं होगी।
– किसी भी मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। शादी-ब्याह होंगे लेकिन इसमें कोई बैंड बाजा या बारात नहीं होगा। शादी में सिर्फ 50 लोग शामिल हो पाएंगे।