रंगारेड्डी जिले के प्रधान विशेष सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने मल्टीलेवल मार्केटिंग की आड़ में 1,064 करोड़ रुपये का घोटाला करने वाली ईवीज कंपनी से संबंधित 31.63 करोड़ रुपये की संपत्ति मामले से अटैच करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31.63 करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली है।
शुक्रवार को साइबराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने बताया कि ईवीज कंपनी के प्रबंध निदेशक व मुख्य आरोपित पवन मल्हान और उसके पुत्र हितिक मल्हान ने मल्टीलेवल मार्केटिंग की आड़ में देशभर में 12 लाख लोगों की चेन बनाकर 1,064 करोड़ रुपये का घोटाला किया है। इस घोटाले के उजागर होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कंपनी के प्रबंध निदेशक, निदेशक व अन्य पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट-2002 के तहत मामले दर्ज किए थे।
ईडी ने कंपनी के प्रबंध निदेशक, निदेशक और परिवार के सदस्यों की परिसंपत्तियां, बैंक खातों में जमा पूंजी, म्यूचुअल फंड और स्वर्णाभूषण के अलावा उनकी अचल संपत्ति अटैच करने के लिए दो बार रंगारेड्डी जिले के विशेष सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में अर्जी दी थी। पहली शिकायत पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट के आदेश के चलते 17 सितंबर, 2019 को कंपनी के प्रबंध निदेशक पवन मल्हान व हितिक मल्हान से संबंधित विभिन्न 124 बैंकों के खातों में जमा 242.25 करोड़ रुपये और 34.6 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति समेत कुल 277.97 करोड़ रुपये की संपत्तियां मामले से अटैच की गई थी।
इसी प्रकार 12 मार्च, 2021 को ईडी के दूसरे प्रार्थनापत्र के आधार पर कोर्ट ने मामले के संबंध में 105 बैंकों में जमा 30.42 करोड़ रुपये, म्यूचुअल फंड में निवेशित 64.94 लाख रुपये, 55.74 लाख रुपये के स्वर्णाभूषण समेत कुल 31.63 करोड़ रुपये की आरोपितों की संपत्ति अटैच करने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने 31.63 करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली है।