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    Home»Jharkhand Top News»कैबिनेट की बैठक में 39 प्रस्तावों पर लगी मुहर, त्रिस्तरीय पंचायती राज के सदस्यों का मानदेय बढ़ा
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    कैबिनेट की बैठक में 39 प्रस्तावों पर लगी मुहर, त्रिस्तरीय पंचायती राज के सदस्यों का मानदेय बढ़ा

    adminBy adminMay 31, 2023No Comments4 Mins Read
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    – जंगली जानवरों से जानमाल और फसल मकान क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि बढ़ायी गयी
    -एसीबी के कर्मियों के मानदेय में संशोधन को मिली मंजूरी
    आजाद सिपाही संवाददाता
    रांची। राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सदस्यों को हेमंत सरकार ने तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इनके मानदेय को बढ़ाने की मंजूरी दी गयी। इसके तहत जिला परिषद पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के सदस्यों के मानदेय में बढ़ोत्तरी की गयी। इसके अलावा जंगली जानवरों से जानमाल, फसल और मकान की क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि बढ़ाने, एसीबी कर्मियों का मानदेय बढ़ाने, रांची अंचल के नगड़ी में बैंक आॅफ इंडिया को भूमि देने, सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी विधेयक को मंजूरी, झारखंड उत्पाद सेवा नियमावली में संशोधन समेत कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।

    मुखिया को अब मिलेंगे 2500 रुपये
    कैबिनेट के निर्णय के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष को 10,000 की जगह 12,000 रुपये, उपाध्यक्ष को 7500 की जगह 10,000, पंचायत समिति के प्रमुख को 5000 की जगह 8000, उप प्रमुख को 3000 की जगह 4000, मुखिया को 1000 की जगह 2500, उप मुखिया को 500 की जगह 1200 रुपये प्रतिमाह दिये जायेंगे। वहीं दैनिक भत्ता 150 की जगह 200 रुपये दिया जायेगा। यात्रा भत्ता पांच रुपये प्रति किलोमीटर की जगह 10 रुपये प्रति किलोमीटर दिया जायेगा।

    मृतक के परिजनों को चार लाख रुपये
    जंगली जानवरों से जानमाल, फसल, मकान क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि में बढ़ोत्तरी की गयी। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को एक लाख के बजाय 1.50 लाख रुपये, साधारण रूप से घायल व्यक्ति को 15000 की जगह 25000, स्थायी अपंग होने पर दो लाख की जगह 3.25 लाख रुपये मिलेंगे। वहीं जंगली जानवर के हमले से मौत होने पर मृतक के परिजनों को चार लाख रुपये दिये जायेंगे। मकान को नुकसान होने पर 120000 रुपये दिये जायेंगे।

    जल सहिया को मिलेगा स्मार्टफोन:
    कैबिनेट के फैसले के अनुसार पेयजल विभाग के अंतर्गत जलसहिया को एक स्मार्टफोन और दो साड़ी दी जायेगी। इसके लिए कैबिनेट ने 39.72 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। वहीं, गिरिडीह के क्रिटिकल केयर अस्पताल के लिए 21 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी। पाकुड़ के अमरापाड़ा में 1218 हेक्टेयर भूमि में खनन के लिए मेसर्स डब्ल्यूबीपीडीसीएल को पट्टा देने की स्वीकृति दी गयी। पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन हुआ। राज्य के सभी पुस्तकालयों के विकास की योजना स्वीकृत की गयी। सरिया अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना की मंजूरी दी गयी। रांची अंचल के नगड़ी के मुड़मा में बैंक आॅफ इंडिया के प्रशासनिक भवन के लिए 75 एकड़ भूमि शुल्क लीज पर दी गयी। सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी विधेयक को मंजूरी दी गयी।

    कैबिनेट के अन्य फैसले:
    -झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग नियमावली 2013 में संशोधन की मंजूरी।
    -झाप्रसे के अधिकारी गौरांग महतो को दिये गये दंड को यथावत रखने का फैसला।
    -विशेष शाखा में आरक्षी पद के लिए अनुसूचित नियमावली में संशोधन की मंजूरी।
    -भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कार्यरत स्वीपर और माली को अब श्रम विभाग के नियम के अनुसार मानदेय का भुगतान करने का निर्णय।
    -राज्य के क्राइम कोर्ट में 75 स्थायी पद के सृजन की मंजूरी।
    -झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति नियमावली 2016 को निरस्त करने की मंजूरी।
    -श्रीकृष्ण लोक सेवा संस्थान को सचिवालय के संलग्न कार्यालय के रूप में शामिल करने की मंजूरी।
    -पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नियमावली 2018 के संशोधन की मंजूरी।
    -शिक्षा मंत्रालय और झारखंड शिक्षा विभाग द्वारा पीएम श्री योजना की शुरूआत की मंजूरी।
    -डॉ श्वेता कुमारी लेस्लीगंज पलामू को सेवा से बर्खास्त करने की लगी मुहर।
    -झारखंड राज्य में कार्यरत चार सीएट स्कूल में कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की मंजूरी।
    -झारखंड पशुपालन संवर्ग की नियमावली 2021 के संशोधन को मंजूरी।
    -सहायक आचार्य संशोधन नियमावली 23 के गठन की स्वीकृति।
    -श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में सचिवालय की तरह प्रशाखा पदाधिकारी सहित अन्य पदों के सृजन की मंजूरी।

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