रांची। सूचना आयुक्त समेत अन्य बोर्ड और निगम में नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। यह याचिका हाइकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा दायर की गयी है। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए दो बिंदु तय किये हैं। विधानसभा अध्यक्ष को कोर्ट नेता प्रतिपक्ष पर निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है या नहीं और जब विरोधी दल ने अपना नेता चुन कर विधानसभा अध्यक्ष को नाम भेज दिया है, तो क्या उसे अनिश्चितकाल तक लटकाये रखा जा सकता है या नहीं। इन दो बिंदुओं पर एक सप्ताह बाद सुनवाई होगी।
एडवोकेट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की बेंच में गुरुवार को सुनवाई हुई। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की। प्रार्थी राजकुमार की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा और नवीन कुमार ने पक्ष रखा। अब कोर्ट में एक सप्ताह बाद इस मामले की सुनवाई होगी।