रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने गुरुवार को नक्शा पास करने के लिए अवैध वसूली करने मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाई कोर्ट सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम और आरआरडीए से नक्शा पास किये जाने पर लगी रोक हटा दी है।
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद रांची एवं आसपास के लोगों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। निगम की और से अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पक्ष रखा।
अदालत अखबार में छपी खबर पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है। इसमें नक्शा पास करने के लिए निर्धारित राशि से तीस प्रतिशत अधिक राशि की वसूली की जाती है। पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने नगर निगम में नक्शा पास करने पर रोक लगाई थी।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version