आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। शुक्रवार को सचिवालय मार्च मामले में सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाइकोर्ट से राहत मिली है। हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट ने प्रार्थी निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है। प्रार्थी निशिकात की और से उनके खिलाफ धुर्वा थाने में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह कोर्ट से किया गया है।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई 12 जुलाई निर्धारित की है। पार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पैरवी की। बताते चलें कि बीते 11 अप्रैल को रांची में सचिवालय की ओर मार्च कर रहे आजपा कार्यकतार्ओं की पुलिस के साथ झड़प हो गयी थी। मामले को लेकर धुर्वा थाना में कांड संख्या 107/ 2023 दर्ज किया गया था। इसमें सांसद निशिकांत दुबे के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह, विधायक अमित मंडल समीर उरांव सहित 41 नामजद और कई अजात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।