सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया , जिस कारण अब उन्हें सितंबर तक जेल में ही रहना होगा । अब अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए अमानुल्ला की बेंच में पूजा सिंघल की बेल पर सुनवाई हुई।
जेल में ही रहेंगी पूजा सिंघल
अंतरिम जमानत पर वह तीन जनवरी को जेल से बाहर आयी थीं। चार फरवरी को फिर जेल चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर 10 फरवरी को दो महीने की अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी। हाल ही में ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल सहित अन्य पर आरोप गठित किया है। अब इस मामले में सभी के खिलाफ ट्रायल चलेगा। ट्रायल के दौरान पूजा सिंघल जेल में रहेगी। ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई को मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था। 25 मई को लंबी पूछताछ के बाद पूजा सिंघल को जेल भेज दिया गया था।
पूजा सिंघल पर लगे हैं गंभीर आरोप
पूजा सिंघल के खिलाफ दायर चार्जशीट में भी उन पर कई गंभीर आरोप लगाये गये हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसमें बताया है कि कैसे चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा के खाते में सैलरी से 1.43 करोड़ अधिक आये थे। तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों व दूसरे निवेश की जानकारी भी एक जगह जमा की गयी है।इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे वह अपनी काली कमाई को खर्च करती थी। ईडी ने 6 मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी और निजी आवास के अलावा उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी. सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे।