कोलकाता। राज्य के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को एक बार फिर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने पूछा कि आखिर नियुक्ति भ्रष्टाचार के मूल साजिशकर्ताओं को पकड़ने में और कितना समय लगेगा। भ्रष्टाचार के सिलसिले में अब्दुल खालिक नाम के एक सेवानिवृत्त शिक्षक को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। उसने कोर्ट में अपनी जमानत की याचिका लगाई थी। गुरुवार को इसी मामले में सुनवाई चल रही थी। उनके अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मुवक्कील के नाम पर कोई चार्ज शीट नहीं है। उन्हें 76 दिनों से बिना वजह जेल में रखा गया है। इसके बाद ही सीबीआई के अधिवक्ता से न्यायाधीश ने पूछा कि इतने दिनों से जांच हो रही है लेकिन आज तक जो मूल आरोपित हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और कितना समय लगेगा जांच पूरा करने में? उन्होंने जांच की गति को लेकर भी सवाल खड़ा किया और पूछा कि इस तरह से धीमी गति से जांच नहीं चल सकती। हालांकि उन्होंने खालिक को जमानत देने से इनकार कर खंडपीठ में आवेदन करने को कहा।

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