रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। हाइकोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। हाइकोर्ट के इस फैसले से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले 28 फरवरी को एक्टिंग चीफ न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने हाइब्रिड मोड में सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। करीब 66 दिन बाद शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हेमंत सोरेन की ओर से देश के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और हाइकोर्ट के अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने बहस की थी। बता दें कि हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी।
हेमंत सोरेन का कहना था कि उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है, वह मनी लांड्रिंग का नहीं है। जिस जमीन की बात इडी कह रही है वह जमीन उनके नाम कभी रही ही नहीं। हेमंत सोरेन ने आदेश सुरक्षित रखने के बाद फैसला नहीं सुनाये जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इडी से जवाब मांगा है।