दुमका। दुमका स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में 1 वर्ष की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश मोहित चौधरी की अदालत ने सुनाया। मामला वर्ष 2010 का है, जब सूखा संकट को लेकर देवघर समाहरणालय का घेराव किया गया था। देवघर नगर थाना कांड संख्या 363/2010 के तहत यह केस दर्ज हुआ था।
आंदोलन और गिरफ्तारी से जुड़ा है मामला
अदालत में पेश दस्तावेजों के अनुसार उस समय प्रदीप यादव समेत रणधीर सिंह और 14 अन्य कार्यकतार्ओं को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। आरोप था कि झाविमो कार्यकतार्ओं को केकेएम देवघर स्टेडियम से प्रशासनिक हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें छुड़ाने की कोशिश की गई, जिससे सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। कोर्ट के फैसले के बाद विधायक के अधिवक्ता द्वारा अपील और बेल याचिका दायर की गई है।

