New Delhi : अपने घर जाने के इच्छुक प्रवासी मजदूरों को 15 दिन के भीतर वापस भेज दिया जाएगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों के लिए इस बारे में निर्देश जारी किए। अदालत ने कहा कि सभी प्रवासियों को आज से 15 दिनों के भीतर वापस भेज दिया जाएगा। प्रवासी श्रमिकों को पंजीकरण के माध्यम से पहचाना जाएगा। SC ने कहा कि खंडपीठ पहचान, पंजीकरण और अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश दे रही है। उसने केंद्र और राज्य सरकारों से प्रवासियों को रोजगार देने के लिए योजनाएं प्रस्तुत करने को भी कहा है।
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